गोरखपुर संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट
धूमपान एवं शराब निषेध विषय पर विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), में किया गया।
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-25 के क्रियान्वन के क्रम में तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में आज धूम्रपान एवं शराब निषेध विषय पर विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), सूरजकुण्ड, गोरखपुर में किया गया।
अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विकास सिंह द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), सूरजकुण्ड, गोरखपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा साथ ही साथ उपस्थित विभिन्न बाल अपचारियों को उक्त विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि धूम्रपान और शराब दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अत्यधिक शराब पीने से आकस्मिक चोट और यहां तक कि मौत भी हो सकती है एवं धूम्रपान से फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इससे त्वचा समय से पहले बूढ़ी हो जाती है और आपकी आंखों और मुंह के आसपास झुर्रियां पड़ने की संभावना तीन गुना बढ़ जाती है। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारिया जैसे फेफड़ों में कैंसर, कोरोनरी धमनी रोग, दिल के दौरे, उच्च रक्तचाप, गैस्ट्रिक समस्याएं, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर आदि जानलेवा बीमारिया हो सकती है।
इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया तथा आज जनपद गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया गया।
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