

ब्यूरो चीफ महराजगंज।
उत्तर प्रदेश महराजगंज जिले के सिविल जज अवर खंड / न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज द्वारा बीते दिन परिवाद संख्या 366 / 2019 में विद्वान अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव को सुनने के उपरांत परिवाद में अभियुक्ता प्रियंका देवी को धारा 211, 389 , 506 भारतीय दंड संहिता के तहत तलब करने का आदेश निर्गत किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या 366/ 2019 आदर्श अग्रवाल बनाम अशोक कुमार वगै० के मामले में वादी ने विपक्षीगण के विरुद्ध मुख्य रूप से यह आरोप लगाया है कि दिनांक 08 /01/ 2018 को जमीनी रंजिश के चलते अशोक कुमार एक योजना के तहत अन्य व्यक्ति शिवकुमार शुक्ला एवं प्रियंका देवी को अपने साजिश में लेकर परिवादी के विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महराजगंज सहित अन्य अधिकारियों को बलात्कार से संबंधित झूठी प्रार्थना पत्र दिलवाया गया है एवं झूठी मुकदमे में फंसाकर आए दिन धन उगाही कर रहे हैं । जिस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने अनेकों केसों का हवाला देते हुए जोरदार बहस की विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत सिविल जज अवर खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज द्वारा दिनांक 2/6/ 2025 को प्रकरण में अभियुक्ता प्रियंका देवी को धारा 211 , 389 , 506 , भा. द. स. के तहत तलब किया है।



