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बन्दोबस्ती नाले की भूमि व नाले पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने व गो०वि० प्रा० द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरान्त व मा० उच्च न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पर कियान्वन न करने और मौके पर जाकर बिना ध्वस्तीकरण किए ध्वस्तीकरण का गलत रिपोर्ट लगाने के लिए पीड़िता ने किया प्रेस वार्ता

गोरखपुर संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट

गोरखपुर। पीड़िता चंद्रकला  निवासी मिया बाजार द्वारा बन्दोबस्ती नाले व रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण करा लिया गया है हम प्रार्थी ने इसकी शिकायत गो०वि० प्रा० को सन् 2013 में की जिसका वाद सं0-450/13 है कार्यवाही होने पर गो०वि०प्रा० गोरखपुर उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक-18.06.2019 को ध्वस्तीकरण हेतु आदेशित किया गया मगर कोई कार्यवाही नही हुई पुनः दिनांक-13.09.2021 को पीठासीन, अधिकारी गोरखपुर (गो०वि०प्रा) द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया मगर गो०वि०प्रा० द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई  प्रार्थीनी द्वारा  उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थी की याचिका पर गो०वि०प्रा० गोरखपुर को अपने उक्त आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया जिसे भी गो०वि०प्र० द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया तब प्रार्थीनी के द्वारा गो०वि० प्रा० के विरूद्ध  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उक्त आदेश के अनुपालन हेतु अवमानना याचिका प्रेषित की गई दिनांक 17.04.2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जी०डी०ए० गोरखपुर को आदेशित किया गया कि उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही 3 माह के अन्दर सम्पादित करें मगर जी०डी०ए० गोरखपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सुनिश्चित नहीं किया गया दिनांक-06.08.2024 को जी०डी०ए० गोरखपुर की ध्वस्तीकरण टीम मौके पर गई परन्तु बिना ध्वस्तीकरण कार्यवाही किए बिना वापस लौट गई

उक्त विषयक अवैध निर्माण के संबंध में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में जी०डी०ए० गोरखपुर द्वारा कार्यवाही की जाए

क्राइम मुखबिर न्यूज
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